
देहरादून। जन भावनाओं के पक्ष में सख्त फैसला लेते हुए देहरादून जिलाधिकारी ने सुद्धोवाला स्थित विवादित वाइन एंड बियर शॉप का लाइसेंस निरस्तीकरण आदेश जारी कर दिया है। इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 34 और 59 में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सुद्धोवाला की इस वाइन शॉप का लाइसेंस निरस्त करते हुए जिला आबकारी अधिकारी को जल्द आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी देहरादून ने न्यायालय के निर्देश के अनुसार ग्राम सुद्धोवाला के समीप वान और बियर शॉप को बन्द किये जाने की सुनवाई के सम्बन्ध में पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षण संस्थान और डिपार्टमेंटल स्टोर के पास शराब की दुकान होने से छात्र ओर छात्राएं प्रभावित हो रहे हैं। इस कारण आसपास के लोग भी परेशान हैं।
इस मामले में स्थानीय महिलाएं और बुजुर्ग लम्बे समय से धरने पर थे। डीएम के इस सख्त निर्णय पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए राहत महसूस की है। साथ ही उनका कहना है कि प्रशासन पर हमारा विश्वास भी बढ़ा है। वहीं सुनवाई में वाइन एंड बियर शॉप के स्वीकृत स्थान और वर्तमान परिस्थिति को बदलने की भी बात आई है।
डीएम ने माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार ग्राम सुद्वोवाला के समीप वाईन एवं शॉप को बन्द किये जाने की सुनवाई के सम्बन्ध में पक्ष एवं विपक्ष दोनों को सुना। ग्रामीणों का कहना है कि आस पास है शिक्षण संस्थान डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की दुकान होने से छात्र व छात्राए प्रभावित हो रहें तथा आसपास के लोग भी परेशान है। इस प्रकरण में स्थानीय लोग महिला, बुजुर्ग लम्बे समय से धरने पर थे, डीएम के इस सख्त निर्णय से क्षेत्रवासियों में खुशी है तथा प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है। सुनवाई में स्वीकृत स्थान एवं वर्तमान परिस्थिति में विचलन की भी बात आई थी।
ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखते हुए वाईनशाप की अनुमति चकराता रोड के नाम पर ली गई है जबकि दुकान चकराता रोड पर न होकर अन्दर भाउवाला रोड पर है, ग्रामीणों ने मानकों के उल्लंघन का भी आरोप लगाते हुए झूठे मुकदमें फसाने की आशंका जताई। वहीं दूसरे पक्ष अपनी सफाई देते हुए समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए लाईसेंस प्राप्त किया है तथा जहां पर डिपार्टमेंटल स्टोर है वह सम्पति कमिर्शियल है तथा एमडीडीए से स्वीकृत है। डीएम ने दोनो पक्षों को सुना, स्थानीय अधिसूचना ईकाई से प्राप्त रिपोर्ट एवं समस्त तथ्यों का परीक्षण करते हुए डीएम ने अपना सख्त फैसला दिया है। स्थानीय लोग लम्बे समय से गांव में शराब की दुकान खुलने का विरोध कर रहे हैं, इस सम्बन्ध मेें विधायक क्षेत्रीय विधायक भी स्थानीय ग्रामीणों संग डीएम से मुलाकात कर चुके थे।