उतराखंडन्यायालय

पति का प्राइवेट पार्ट काटकर हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट ने महिला पर लगाया 70 हजार का जुर्माना

पिथौरागढ़। महिला ने पति का प्राइवेट पार्ट काटकर हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने महिला को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी महिला पर 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। पति द्वारा अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी ने उसकी हत्या कर दी थी। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद मामला कोर्ट में चल रहा था।
जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज ने महिला पर पति की हत्या का दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक 12 फरवरी 2022 को पिथौरागढ़ तहसील क्षेत्र के दिगांस गांव निवासी एक महिला ने अपने पति के साथ मारपीट करने के बाद प्राइवेट पार्ट को काटकर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई की तहरीर पर राजस्व पुलिस में आरोपी महिला के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के जांच पड़ताल में पता चला कि महिला के अन्य युवक से अवैध संबंध थे।
पति ने अवैध संबंध का विरोध करने पर महिला ने उसकी हत्या कर दी। पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह पेश किए। जिला सत्र न्यायाधीश शंकर राज की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद महिला को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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